राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

   (भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय)

सतर्कता प्रभाग

परिचय

सतर्कता, जिस ओर मुड़ जाती है, अस्तित्व की ओर जाता है 'सतर्कता' का अर्थ है सतर्क रहना, सतर्क होना - क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। हमारे पुराने साहित्य में सतर्कता की अवधारणा के निशान हैं जैसे अथर्ववेद। सतर्कता हमेशा देखने वाला और अपने आसपास होने वाली घटनाओं को समझे। लोगों में सतर्कता के प्रति हमेशा गलत दृष्टिकोण होता है क्योंकि वे सतर्कता को जांच, जिम्मेदारी तय करना आदि मानते हैं। सतर्कता जांच नहीं है लेकिन यह रोकथाम है। दंडित करने और न रोकने के लिए एक पंप के माध्यम से पानी को पंप करने के समान है, रिसाव को गिरफ्तार किए बिना जिसके परिणामस्वरूप पानी, ऊर्जा और समय का अपव्यय होता है।

उद्देश्य

निरोधात्मक पक्ष पर

सतर्कता अनुभाग विभिन्न उपाय करता है, जिसमें शामिल हैं:

  1. मौजूदा नियमों और एक दृश्य के साथ संगठन की प्रक्रियाओं में विस्तार से जांच करने के लिए खत्म करने या भ्रष्टाचार या कदाचार के लिए गुंजाइश कम करने के लिए;
  2. संगठन में संवेदनशील / भ्रष्टाचार प्रवण स्थानों की पहचान करने और ऐसे क्षेत्रों में तैनात कर्मियों पर नज़र रखने के लिए;
  3. सिस्टम की विफलताओं और भ्रष्टाचार या दुर्भावना के अस्तित्व का पता लगाने के लिए औचक निरीक्षण और नियमित निरीक्षणों की योजना बनाना और लागू करना;
  4. संदिग्ध अखंडता के अधिकारियों पर उचित निगरानी बनाए रखना; और
  5. अधिकारियों की अखंडता से संबंधित आचरण नियमों के त्वरित पालन को सुनिश्चित करने के लिए जैसे
    1. वार्षिक संपत्ति रिटर्न;
    2. अधिकारियों द्वारा स्वीकार किए गए उपहार
    3. बेनामी लेनदेन
    4. निजी फर्मों में कार्यरत रिश्तेदारों या निजी व्यवसाय आदि के संबंध में।
  6. क्रियाएँ

    एनसीटीई के किसी भी अधिकारी के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर, शिकायतकर्ता को पुष्टि के लिए संबंधित व्यक्ति को एक पत्र भेजा जाता है।

    -शिकायतकर्ताओं से पुष्टि प्राप्त होने पर, मुख्य सतर्कता अधिकारी / सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ गठित एक तथ्य खोज समिति

    तथ्य खोज समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, संबंधित अधिकारी / अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करें

    -निर्धारित समय के भीतर पुष्टिकरण न मिलने पर, एक अनुस्मारक भेजता है

    अनुस्मारक की एक गैर रसीद, और आगे की परीक्षा के बाद, सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार बंद करने के लिए संसाधित फ़ाइल

    दंडात्मक पक्ष पर:
    1. सभी चरणों में सतर्कता मामलों के त्वरित प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के लिए। केंद्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श की आवश्यकता वाले मामलों के संबंध में, इस मामले में एक निर्णय कि क्या इस मामले में सतर्कता कोण हर मामले में सीवीओ द्वारा लिया जाएगा, जो जब संदेह में हो, तो मामले को अपने प्रशासनिक प्रमुख, अर्थात सचिव को संदर्भित कर सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के मामले में मंत्रालयों / विभागों और मुख्य कार्यकारी का मामला
    2. यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरोप-पत्र, अभियोगों का विवरण, गवाहों और दस्तावेजों की सूची आदि को सावधानीपूर्वक तैयार किया जाता है और सभी दस्तावेजों की प्रतियां जिन पर भरोसा किया जाता है और अनुशासनात्मक प्राधिकारी की ओर से उद्धृत गवाहों के बयान आरोपी अधिकारी को जहाँ भी संभव हो आपूर्ति किए जाते हैं, चार्जशीट के साथ।
    3. यह सुनिश्चित करने के लिए कि पूछताछ अधिकारी को अग्रेषित करने के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक क्रमबद्ध किया गया है और तुरंत भेजा जा रहा है;
    4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि पूछताछ अधिकारी की नियुक्ति में कोई देरी नहीं हुई है, और यह कि आरोपी अधिकारी या उपस्थित अधिकारी द्वारा कोई भी ठोस रणनीति नहीं अपनाई जाती है?
    5. यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण के अंतिम आदेशों के लिए जांच अधिकारी की रिपोर्ट का प्रसंस्करण ठीक से और जल्दी से किया जाता है;
    6. मंत्रालय / विभाग के अधीनस्थ अनुशासनात्मक अधिकारियों द्वारा पारित अंतिम आदेशों की जांच करने के लिए, देखने के लिए कि क्या समीक्षा के लिए कोई मामला बनता है या नहीं;
    7. यह देखने के लिए कि C.B.I को उचित सहायता दी जाती है। उन्हें सौंपे गए मामलों की जांच में या सूचना के अपने स्रोत पर उनके द्वारा शुरू किया गया;
    8. आरोपी अधिकारियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं के संबंध में उचित और पर्याप्त कार्रवाई करना।
    9. यह सुनिश्चित करने के लिए कि केंद्रीय सतर्कता आयोग से सभी चरणों में सलाह ली जाती है कि उसे कहां परामर्श दिया जाए और जहां तक ​​संभव हो, विभिन्न चरणों के लिए सतर्कता नियमावली में निर्धारित समय सीमा का पालन किया जाए;
    10. आयोग को रिटर्न प्रस्तुत करने को सुनिश्चित करने के लिए
    11. सतर्कता कार्य अधीनस्थ अधिकारियों के लिए मंत्रालय / विभाग में सतर्कता कार्य के लिए मौजूदा व्यवस्थाओं की समय-समय पर समीक्षा करने के लिए यह देखने के लिए कि क्या वे सतर्कता कार्य के शीघ्र और प्रभावी निपटान सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त हैं?
    12. यह सुनिश्चित करने के लिए कि सक्षम अनुशासनात्मक प्राधिकारी सतर्कता के मामलों में एक कमजोर या कानून का रवैया नहीं अपनाते हैं, इस प्रकार जानबूझकर अन्यथा विषय के लोक सेवकों की मदद करना, विशेष रूप से सेवानिवृत्त होने के कारण अधिकारियों के मामलों में;
    13. यह सुनिश्चित करने के लिए कि सेवानिवृत्ति के कगार पर लोक सेवकों के खिलाफ मामले समय-सीमा के कारण चूक नहीं जाते हैं, जैसे कि फाइलों के गलत इस्तेमाल आदि के कारण और यह कि सेवानिवृत्त अधिकारियों के मामलों में पारित आदेश समय पर लागू होते हैं; और
    14. यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी अनुशासनात्मक मामले में चार्जशीट परोसने की तारीख से लेकर जाँच अधिकारी की रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक, आमतौर पर, छह महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए।

संचालन टीम

श्री विवेक कुमार सिंह, आईआरएसईई

मुख्य सतर्कता अधिकारी

सुश्री पूजा शर्मा

उप सचिव

श्रीमती जोजियाना लाकरा

अनुभाग अधिकारी