राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय)
एनसीटीई अधिनियम धारा 19 (1) परिषद् द्वारा या के रूप में नियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है कि यह करने के लिए सौंपा जा सकता है के रूप में इस तरह के कार्यों के निर्वहन के लिए कार्यकारिणी समिति के गठन का प्रावधान है। एनसीटीई की जनरल बॉडी ने 3,1995 नवंबर को आयोजित अपनी पहली बैठक में फैसला किया कि कार्यकारी समिति आम तौर पर परिषद् के कार्यों को अंजाम दे सकती है और परिषद् के सभी मामलों और धन के प्रबंधन पर नियंत्रण हो सकता है। आगे यह भी निर्णय लिया कार्यकारी समिति अधिकार नियमों के तैयार करने को छोड़कर परिषद् के सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए हो सकता है।