राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

   (भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय)

क्षेत्रीय समिति

क्षेत्रीय समिति


परिचय

एनसीटीई अधिनियम की शक्तियों धारा 20 (1) के तहत प्रदत्त का प्रयोग, शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद् जयपुर, बेंगलुरू, भुवनेश्वर और भोपाल में चार क्षेत्रीय समिति की स्थापना की थी उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी (और उत्तर के क्षेत्राधिकार को कवर -एस्टर्न) और देश के पश्चिमी क्षेत्र क्रमशः, क्षेत्रीय समिति 06.01.1996 को अस्तित्व में आई।

क्षेत्रीय समिति कार्यों धारा 14 के अंतर्गत निर्धारित प्रदर्शन करने के लिए स्थापित किए गए थे (मान्यता पाठ्यक्रम या अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण की पेशकश संस्थानों में से), धारा 15 (एक नई पाठ्यक्रम या मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षण के लिए अनुमति), धारा 17 (अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन और एनसीटीई अधिनियम के परिणाम) और ऐसे अन्य कार्य जिन्हें परिषद् द्वारा सौंपा जा सकता है या जैसा कि विनियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

मिशन

पारदर्शी, समय पर, परेशानी मुक्त प्रक्रियाओं के माध्यम से अधिनियम के तहत सौंपा कार्य करने के लिए

उद्देश्य

  1. नियत दिन से पहले शिक्षक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों से प्राप्त अधिनियम के तहत मान्यता के लिए आवेदन पर विचार करना।
  2. शिक्षक शिक्षा में प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम प्रदान करने के इच्छुक संस्थानों से मान्यता के लिए आवेदनों पर विचार करना।
  3. मान्यता प्रदान करते समय पहले से ही शामिल पाठ्यक्रमों / कार्यक्रमों में छात्रों के सेवन में वृद्धि के लिए आवेदनों पर विचार करना।
  4. शिक्षक शिक्षा में किसी भी नए कार्यक्रम को शुरू करने की अनुमति के लिए मौजूदा मान्यता प्राप्त संस्थानों के आवेदनों पर विचार करना।
  5. अधिनियम की धारा 17 के तहत आने वाले मुद्दों से निपटने के लिए
  6. ऐसे अन्य कार्य करने के लिए जिन्हें समय-समय पर परिषद् द्वारा सौंपा जा सकता है।

क्रियाएँ

  1. धारा 14 और धारा 15 के तहत मान्यता प्रदान करने के लिए लंबित आवेदनों का प्रसंस्करण ।
  2. धारा 14 और धारा 15 के तहत मान्यता प्रदान करने के लिए नए अनुप्रयोगों का प्रसंस्करण।
  3. बीएड, एमएड की बढ़ी हुई कोर्स अवधि के मद्देनजर मौजूदा शिक्षक शिक्षा संस्थानों को संशोधित मान्यता आदेश जारी करना और विनियम २०१४ के अनुसार B.P.Ed
  4. अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत आने वाले के रूप में विभिन्न हितधारकों से प्राप्त मामलों के प्रसंस्करण।
  5. विभिन्न बैठकों, कार्यशालाओं और क्षेत्रीय स्तर पर अन्य कार्यक्रमों के संचालन में एनसीटीई मुख्यालय के साथ समन्वय।

नियम, विनियम, मानदंड और प्रक्रियाएं

  1. फैसलों और क्षेत्रीय समिति की बैठकों के कार्यवृत्त।
  2. सभी लंबित और मौजूदा संस्थानों के लिए विनियम २०१४ के कार्यान्वयन के संबंध में सार्वजनिक सूचना।
  3. मौजूदा बी.एड, एम.एड. करने के लिए संशोधित आदेश जारी करने पर आरसी के निर्णय और B.P.Ed. कार्यक्रम।
  4. आरसी में और भारत के उच्चतम न्यायालय में एनसीटीई के कानूनी सलाह।
  5. शिक्षक शिक्षा से संबंधित किसी भी हितधारक के लिए परिषद् और मुख्यालय के निर्णयों का आज तक का निर्णय।
  6. नए कार्यक्रमों या मौजूदा कार्यक्रमों के अतिरिक्त सेवन के लिए आवेदन करने के लिए एनओसी जारी करने पर संबद्ध करके निकायों के साथ एनसीटीई की बैठक का कार्यवृत्त।

नवीनतम अपडेट

  1. शिक्षक शिक्षा संस्थानों की सूची ने २०१४ के विनियमों के अनुसार B.Ed, M.Ed और B.P.Ed को बढ़ाने के लिए संशोधित पाठ्यक्रम जारी करने के लिए संशोधित आदेश जारी किए हैं।
  2. शैक्षणिक वर्ष 2015-2016 से विभिन्न शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के संचालन के लिए संस्थानों की सूची को नई मान्यता प्रदान की गई।
  3. विनियम २०१४ के अनुसार बढ़ी हुई कोर्स अवधि के B.Ed, M.Ed और B.P.Ed के संचालन के लिए संशोधित आदेश जारी नहीं किए गए संस्थानों की सूची।
  4. शैक्षणिक सत्र 2015-16 से नई मान्यता देने के लिए समय का विस्तार।
  5. मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अनुप्रयोगों और अपीलों के प्रसंस्करण के लिए बढ़ाए गए शुल्क की अधिसूचना।