परिचय
यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार, एन.सी.टी.ई में एक आंतरिक शिकायत समिति गठित है, जो संगठन में किसी भी महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर विचार करती है। PoSH अधिनियम 2013 के विवरण के लिए तथा आंतरिक शिकायत समिति, एन.सी.टी.ई संरचना के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें|
क्र. स. |
शीर्षक |
विवरण |
दिनांक |
1. |
कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और नियम |
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31 अगस्त 2021 |
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9 दिसम्बर 2013 |
2. |
आंतरिक शिकायत समिति एन.सी.टी.ई की संरचना |
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26 जुलाई 2022 |
संगठन के पीड़ित कर्मचारी अपनी शिकायत ICC@ncte-india.org पर भेज सकते हैं।