मुख्यालय में लेखा प्रभाग को एनसीटीई अधिनियम, 1993 के अध्याय VI में निर्धारित अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक बजट तैयार करने और परिषद् के वार्षिक खातों की तैयारी का काम सौंपा गया है।
गतिविधियाँ
डिवीजन खाते की ऐसी सभी पुस्तकों का रखरखाव कर रहा है जिन्हें वार्षिक लेखा तैयार करने के लिए आवश्यक है। संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे जाने के लिए केंद्र सरकार को प्रतिवर्ष अग्रेषित करने के लिए भारत के नियंत्रक
और महालेखा परीक्षक द्वारा परिषद् के खातों का ऑडिट किया जाता है।
नियम और विनियम
सरकार द्वारा जारी नियमों का पालन किया जाता है। भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देश / आदेश।
जनता को जानकारी
परिषद् के बजट और वार्षिक लेखा