शिकायत
ओटीपीआरएमएस, एफडीआर जारी करने, मान्यता के लिए लंबित आवेदनों की स्थिति आदि के संबंध में हितधारकों की शिकायत, उस पर उचित कार्रवाई के लिए अनुभाग अधिकारी (शिकायत), रा.अ.शि.प., जी-7, सेक्टर -10, द्वारका, नई दिल्ली-110075 को भेजी जा सकती है।
शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवा के नियमों और शर्तों जिसमें चयन प्रक्रिया, वेतनमान, सेवानिवृत्ति की आयु और अन्य लाभ भी शामिल हैं, के संबंध में शिकायतें संबंधित राज्य सरकार/संबद्ध निकाय को भेजी जानी चाहिए।
शिकायत
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सतर्कता संबंधी मुद्दों की पहचान के लिए आम तौर पर जनता, विभिन्न प्रशासनिक प्राधिकरणों और हितधारकों आदि की शिकायतें सूचना के महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। इस प्रकार रा.अ.शि.प. से शिकायत करने का मतलब गलती करने वाले जन-सेवकों के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई करना है। शिकायत के मामले में राहत केवल सतर्कता सम्बन्धी कार्रवाई के लिए आकस्मिक है।
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शिकायतकर्ता को ध्यान देना चाहिए :-
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रा.अ.शि.प. द्वारा प्राप्त सभी शिकायतों पर निम्नलिखित सीवीसी/डीओपीटी परिपत्रोंओएम में निहित निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगीः-
क) सीवीसी परिपत्र संख्या 12/09/20 दिनांक 24 सितंबर, 2020
ख) डीओपीटी का ज्ञापांक 104/76/2011-एवीडी-I दिनांक 08 अक्टूबर, 2018
ग) सीवीसी परिपत्र संख्या 03/03/16 दिनांक 07 मार्च, 2016
घ) डीओपीटी का कार्यालय ज्ञापन संख्या 104/76/2011-एवीडी-I दिनांक 31 मार्च, 2015
ड़) सीवीसी परिपत्र संख्या 01/01/2015 दिनांक 23 जनवरी, 2015
च) सीवीसी परिपत्र संख्या 07/11/2014 दिनांक 26 नवंबर, 2014
छ) डीओपीटी का का.ज्ञा. संख्या 104/76/2011-एवीडी-I दिनांक 18 जून, 2014
ज) डीओपीटी का का.ज्ञा. संख्या 104/76/2011-एवीडी-I दिनांक 18 अक्टूबर, 2013
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जब भी शिकायतकर्ता वैध कारणों से अनुरोध करता है कि शिकायत पर कारवाई करते समय उसकी पहचान को रोक दिया जाए, तो यह रा.अ.शि.प. द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
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शिकायतें संक्षिप्त होनी चाहिए और उनमें तथ्यात्मक विवरण, सत्यापन योग्य तथ्य और अन्य संबंधित मामले होने चाहिए। वे अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए या उनमें व्यापक सामान्य आरोप नहीं होने चाहिए।
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शिकायत सीधे नोडल अधिकारी (शिकायत), रा.अ.शि.प. को भेजी जा सकती है।
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केवल वे शिकायतें जो रा.अ.शि.प. के अधिकारियों के विरूद्ध हैं और रा.अ.शि.प. के अधिकार क्षेत्र में हैं और भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनकी जांच रा.अ.शि.प. के सतर्कता विभाग द्वारा की जाएगी।
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अन्य शिकायतें या तो दायर की जाएंगी या आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित प्रभाग/क्षेत्रीय समितियों को भेजी जाएंगी।
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रा.अ.शि.प. शिकायतों के मामले में आगे कोई पत्राचार नहीं करेगा, लेकिन यह सुनिश्चित करेगी कि शिकायतों की जांच की जाए और उसके तार्किक निष्कर्ष पर कार्रवाई की जाएगी।
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हम नोडल अधिकारी को शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं?
शिकायतें सीधे ही नोडल अधिकारी (शिकायतें) को सम्बोधित करते हुए तथा मामले की विशिष्ट तथ्य देकर रा.अ.शि.प. के पास दर्ज की जा सकती हैं। शिकायतें सीधेgrievance[at]ncte[dash]india[dot]org पर एक ईमेल भेजकर भी दर्ज की जा सकती हैं। हालांकि, शिकायत दर्ज करने से पहले कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि यह रा.अ.शि.प. के अधिकार क्षेत्र में आता है।
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