राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

   (भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय)

शिकायत कैसे दर्ज करें

शिकायत

ओटीपीआरएमएस, एफडीआर जारी करने, मान्यता के लिए लंबित आवेदनों की स्थिति आदि के संबंध में हितधारकों की शिकायत, उस पर उचित कार्रवाई के लिए अनुभाग अधिकारी (शिकायत), रा.अ.शि.प., जी-7, सेक्टर -10, द्वारका, नई दिल्ली-110075 को भेजी जा सकती है।

शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवा के नियमों और शर्तों जिसमें चयन प्रक्रिया, वेतनमान, सेवानिवृत्ति की आयु और अन्य लाभ भी शामिल हैं, के संबंध में शिकायतें संबंधित राज्य सरकार/संबद्ध निकाय को भेजी जानी चाहिए।

शिकायत

  1. सतर्कता संबंधी मुद्दों की पहचान के लिए आम तौर पर जनता, विभिन्न प्रशासनिक प्राधिकरणों और हितधारकों आदि की शिकायतें सूचना के महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। इस प्रकार रा.अ.शि.प. से शिकायत करने का मतलब गलती करने वाले जन-सेवकों के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई करना है। शिकायत के मामले में राहत केवल सतर्कता सम्बन्धी कार्रवाई के लिए आकस्मिक है।

  2. शिकायतकर्ता को ध्यान देना चाहिए :-

  3. हम नोडल अधिकारी को शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं? शिकायतें सीधे ही नोडल अधिकारी (शिकायतें) को सम्बोधित करते हुए तथा मामले की विशिष्ट तथ्य देकर रा.अ.शि.प. के पास दर्ज की जा सकती हैं। शिकायतें सीधेgrievance[at]ncte[dash]india[dot]org पर एक ईमेल भेजकर भी दर्ज की जा सकती हैं। हालांकि, शिकायत दर्ज करने से पहले कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि यह रा.अ.शि.प. के अधिकार क्षेत्र में आता है।

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