राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

(भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय)
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विनियम प्रभाग

परिचय

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है जो शिक्षा मंत्रालय के तहत संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है। देशभर में शिक्षक शिक्षा को नियंत्रित करता है। एनसीटीई का विनियमन अनुभाग ने विनियम बनाऐ, विभिन्न शिक्षक शिक्षा संस्थानों / कार्यक्रमों की गुणवत्ता और मानकों को बनाए रखता है। यह मानदंडों एवं मानकों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाता है। इसके अलावा, यह विभिन्न स्तरों में स्कूल के शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता तैयार करता है।

कानूनी प्रभाग का मुख्य उद्देश्य विभिन्न मुकदमों और अदालती मामलों पर मुकदमों को हल करने और एनसीटीई के हितों की रक्षा करने और राअशिप के विरुद्ध दायर कोर्ट के मामलों को कम करने के लिए समय पर और उपयुक्त कार्यवाही करना है।

मिशन / उद्देश्य

विनियमन अनुभाग का उद्देश्य भारत में शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना है। तदनुसार, यह विभिन्न शिक्षक शिक्षा संस्थानों / कार्यक्रमों के लिए मानदंड और मानक तैयार करता है और आवश्यकतानुसार संशोधन करता है। यह निर्धारित मानदंडों एवं मानकों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का भी प्रयास करता है, इन कार्यक्रमों / संस्थानों की मान्यता के लिए आवेदन आमंत्रित करता है, प्रवेश क्षमता में वृद्धि, संस्थानों की शिफ्टिंग और कार्यक्रमों / संस्थानों को बंद करता है। यह राज्य सरकारों से प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों का भी ध्यान रखता है।

क्रियाएँ

परिषद् के विनियम प्रभाग की विभिन्न गतिविधियाँ निम्नानुसार हैं:

  1. रा.अ.शि.प. (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) विनियमों का निर्धारण।
  2. विभिन्न चरणों में स्कूल के शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण।
  3. रा.अ.शि.प. अधिनियम, नियमों और विनियमों के संशोधन पर विचार।
  4. विनियमों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर संवेदीकरण कार्यक्रमों का संगठन।
  5. हितधारकों की जिज्ञासाओं के आधार पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) की तैयारी।
  6. विनियमों को लागू करते समय लाभार्थियों द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न समस्याओं के बारे में प्रतिक्रिया का संग्रह।
  7. क्षेत्र से प्राप्त विनियमों के कार्यान्वयन के बारे में समस्याओं का विश्लेषण।
  8. प्राप्त फ़ीडबैक के प्रकाश में विनियमों की समीक्षा।
  9. ODL माध्यम सहित अप्रशिक्षित इन-सर्विस स्कूल शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों का प्रसंस्करण।
  10. नए शिक्षक शिक्षा संस्थान / कार्यक्रम खोलने / प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी करना।
  11. भाषा शिक्षकों के लिए मानदंड और मानक विकसित करना।
  12. आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत आम जनता से प्राप्त आवेदनों पर उत्तर तैयार करना।
  13. कानूनी मामलों पर विनियम से संबंधित टिप्पणियां प्रदान करना।
  14. अन्य अनुभागों और क्षेत्रीय समिति द्वारा मांगी गई विनियम संबंधी टिप्पणियां तैयार करना।
  15. शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता / अनुमति के लिए आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए निर्देश और दिशानिर्देश तैयार करना / जारी करना
  16. ऑनलाइन अनुप्रयोगों के प्रसंस्करण से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के उपयोग और शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता / अनुमति प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रारूप तैयार करना
  17. रा.अ.शि.प. विनियमों और ऑनलाइन आवेदनों एवं संबंधित मामलों पर जनता द्वारा उठाए गए विभिन्न प्रश्नों के लिए टेलीफ़ोन पर उत्तर देना है।

संचालन टीम

श्री रविंदर सिंह
अवर सचिव
श्री प्रियांक जैन
अनुभाग अधिकारी
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