राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

   (भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय)

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सक्रिय प्रकटीकरण

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

जी -7, सेक्टर -10, द्वारका मेट्रो स्टेशन के पास, नई दिल्ली 110075
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सक्रिय प्रकटीकरण
दिनांक शीर्षक
21.06.2005 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4
28.09.2005 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में दूसरी अनुसूची में संशोधन के संबंध में अधिसूचना।
16.09.2005 सूचना का अधिकार नियम, 2005 के संबंध में अधिसूचना।
27.10.2005 सूचना का अधिकार नियम, 2005 (संशोधन) के संबंध में अधिसूचना।
28.10.2005 सी.आई.सी. (अपील प्रक्रिया) नियम, 2005 के संबंध में अधिसूचना।
18.05.2006 सूचना का अधिकार (संशोधन) नियम, 2006 के संबंध में अधिसूचना।
28.03.2008 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की द्वितीय अनुसूची में संशोधन के संबंध में अधिसूचना।
08.10.2008 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की दूसरी अनुसूची में संशोधन के संबंध में अधिसूचना।
31.07.2012 सूचना का अधिकार नियम के संबंध में अधिसूचना, 2012
24.10.2019 सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 के संबंध में अधिसूचना।
15.04.2013 डी.ओ.पी.टी. का कार्यालय ज्ञापन - सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के तहत स्वतः प्रकटीकरण का कार्यान्वयन - दिशा-निर्देश जारी करना।
28.11.2013 डी.ओ.पी.टी. का कार्यालय ज्ञापन - सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पर मार्गदर्शक - अद्यतन संस्करण।
06.10.2015 डी.ओ.पी.टी. का कार्यालय ज्ञापन - सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदकों को जानकारी देने के लिए प्रारूप-दिशानिर्देश जारी करना।
05.11.2019 सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 की धारा 4 के तहत स्वतः प्रकटीकरण के ज्ञापन का कार्यान्वयन।
स्वतः प्रकटीकरण के प्रावधानों का अनुपालन

क्र.सं.

आइटम/विषय

इनपुट्स/स्टेटस

1.

अपने संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण  

देश भर में शिक्षक शिक्षा प्रणाली के नियोजित और समन्वित विकास, शिक्षक शिक्षा प्रणाली में मानदंडों और मानकों के नियमन और उचित रखरखाव और उससे जुड़े मामलों के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई है । इसका ब्यौरा राअशिप अधिनियम, 1993 में उपलब्ध है। https://ncte.gov.in/Website/ActStatues.aspx)  

2.

अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य

अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य राअशिप के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव सहायक कर्मचारियों जैसे उप सचिव, अवर सचिव, अनुभाग अधिकारी आदि के साथ पूर्णकालिक आधार पर कार्यालय आयोजित करते हैं जो राअशिप भर्ती नियमों  में उल्लिखित सेवा की परिभाषित शर्तों और शर्तों के तहत कार्य करते हैं । इसके अलावा, अपने-अपने क्षेत्राधिकार के तहत मान्यता प्रदान करने के लिए टीईआई के आवेदन पर विचार करने के लिए चार क्षेत्रीय समितियाँ हैं ।

  • राअशिप की समितियाँ: - 
  • एन.आर.सी.  https://ncte.gov.in/Website/NRC.aspx

    ई.आर.सी.  https://ncte.gov.in/Website/ERC.aspx

    डब्ल्य.आर.सी. https://ncte.gov.in/Website/WRC.aspx

    एस.आर.सी. https://ncte.gov.in/Website/SRC.aspx 

    3.

    निर्णय लेने की प्रक्रिया में पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनलों सहित अपनाई गई प्रक्रिया । 

    शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान करना और वापस लेना क्षेत्रीय समितियों के अधिकार क्षेत्र में है। शैक्षणिक, मानव संसाधन आदि सहित अन्य सभी कार्य राअशिप मुख्यालय द्वारा किए जाते हैं। 

    4.

    इसके कार्यों के निर्वहन के लिए इसके द्वारा निर्धारित मानदंड। 

    इसके कार्यों के निर्वहन के लिए इसके द्वारा निर्धारित मानदंड। राअशिप विनियम, 2014 सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध हैं जो मान्यता प्रदान करने के संदर्भ में राअशिप के कार्यों के निर्वहन के लिए मानदंड और मानक निर्धारित करते हैं। (https://ncte.gov.in/Website/regulation.aspx)  

    5.

    नियम, विनियम निर्देश, नियमावली और अभिलेख, इसके द्वारा या इसके नियंत्रण में या अपने कार्यों के निर्वहन के लिए अपने कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। 

    राअशिप अधिनियम, 1993 और राआशिप विनियम, 2014 (समय-समय पर संशोधित) में राअशिप द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित सभी नियम और विनियम शामिल हैं।

    (https://ncte.gov.in/Website/regulation.aspx)  

    6.

    दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण जो इसके द्वारा या उसके नियंत्रण में रखे जाते हैं। 

    1. राअशिप मुख्यालय - सभी कार्मिक मामलों के दस्तावेज, बजटीय मुद्दे, सामान्य निकाय की विवेचना आदि।  

    2. राअशिप क्षेत्रीय समितियां- शिक्षक शिक्षा संस्थानों की मान्यता देने या वापस लेने से संबंधित सभी दस्तावेज। 

    7.

    किसी भी व्यवस्था का विवरण जो अपनी नीति या कार्यान्वयन के निर्माण के संबंध में जनता के सदस्यों द्वारा परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद है।

    शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञों की एक सामान्य निकाय है । इसमें कुछ राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ यूजीसी, एनसीईआरटी, सीबीएसई आदि निकायों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं । सामान्य निकाय निर्णय लेने वाली शीर्ष संस्था है और सभी प्रमुख नीतिगत निर्णय उचित विचार-विमर्श के बाद लिए जाते हैं। 

    8.

    मण्ड़ल परिषद समितियों और अन्य निकायों का एक वक्तव्य जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों को इसके भाग के रूप में या उसकी सलाह के उद्देश्य से गठित किया गया है, और क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं, या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए सुलभ हैं । 

    राअशिप की सामान्य निकाय और चार क्षेत्रीय समितियों की बैठक के कार्यवृत सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैंः - 

    1. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ( https://ncte.gov.in/)
    2. राअशिप की सामान्य निकाय ( https://ncte.gov.in/Website/Council.aspx)  
    3. ) राअशिप की क्षेत्रीय समितियाँ:- 
  • एनआरसीः  https://ncte.gov.in/Website/NRC.aspx
  • ईआरसीः  https://ncte.gov.in/Website/ERC.aspx
  • डब्ल्यूआरसीः https://ncte.gov.in/Website/WRC.aspx
  • एसआरसीः https://ncte.gov.in/Website/SRC.aspx 

    9.

    इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की एक निर्देशिका। 

    राअशिप अधिकारियों और उसके कर्मचारियों की निर्देशिका ; ( https://ncte.gov.in/Website/ContactUs.aspx)  

    10.

    इसके प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी (जनवरी 2021),  (a)(ए) मुख्यालय और   एसआरसी, डब्ल्यूआरसी, एनआरसी और ईआरसी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें इसके नियमन में प्रदान की गई मुआवजे की प्रणाली शामिल है ।

    केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार। 

     

                      

    11.

    अपनी प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट, सभी योजनाओं के विवरण, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण पर रिपोर्ट का संकेत देते हैं । 

    राअशिप पूरी तरह से स्ववित्त पोषित है। 

    12.

    सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का ब्यौरा शामिल है । 

    लागू नहीं 

    13.

    रियायतों, परमिट या इसके द्वारा दी गई प्राधिकरण के प्राप्तकर्ताओं का विवरण । 

    लागू नहीं 

    14.

    जानकारी के संबंध में विवरण, उपलब्ध है इसके द्वारा आयोजित, इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित । 

    राअशिप पूरी तरह से एनआईसी के ई-ऑफिस के साथ कार्य करती है।


      

    15.

    सुविधाओं का विवरण, एक पुस्तकालय या वाचनालय के काम के घंटे सहित जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिकों के लिए उपलब्ध है, अगर सार्वजनिक उपयोग के लिए। 

    क) ओटीपीआरएमएस के माध्यम से निशुल्क प्रदान की जाने वाली संस्था की मान्यता स्थिति के संबंध में प्रमाण पत्र।

    ख) राअशिप की संबंधित क्षेत्रीय समिति की वेबसाइट पर उपलब्ध मान्यता प्राप्त शिक्षक शिक्षा संस्थानों (राज्यवार और पाठ्यक्रमवार) की सूची।

    16.

    लोक सूचना अधिकारियों के पदनाम और अन्य विवरणों के नाम। 

    वर्तमान में राअशिप मुख्यालय, नई दिल्ली में प्रत्येक प्रभाग में व्यक्तिगत जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) हैं और सूचना का अधिकार के तहत आवेदनों को अपने स्तर पर निपटाने के लिए चार क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए चार जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) हैं एक प्रति क्षेत्रीय समिति प्राधीकारी नीचे दिया गया हैः

     

    (1) सुश्री पूजा शर्मा, उप सचिव (प्रथम अपीलीय प्राधीकारी)

    (फोन नंबर) 011-20893267, 20892155 एक्सटेंशन नंबर---

    (2) श्री मुकेश कुमार, अवर सचिव, सीपीआईओ (सूचना का अधिकार)

    (फोन नंबर) 011-20893267, 20892155 एक्सटेंशन नंबर---

    (3) श्री सिद्धार्थ, अनुभाग अधिकारी, पीआईओ (अकादमिक)

    (फोन नंबर) 011-20893267, 20892155 एक्सटेंशन नंबर---

    (4) श्री आर. सी. चोपड़ा, अनुभाग अधिकारी, पीआईओ (लेखा)

    (फोन नंबर) 011-20893267, 20892155 एक्सटेंशन नंबर----

    (5) सुश्री जोजियाना लाकड़ा, अनुभाग अधिकारी, पीआईओ (प्रशासन- I)

    (फोन नंबर) 011-20893267, 20892155 एक्सटेंशन नंबर- ---

    (6) श्री आर. सी. चोपड़ा, अनुभाग अधिकारी, पीआईओ (प्रशासन-II)

    (फोन नंबर) 011-20893267, 20892155 एक्सटेंशन नंबर---

    (7) श्री अनिल कुमार, अनुभाग अधिकारी, पीआईओ (अपील)

    (फोन नंबर) 011-20893267, 20892155 एक्सटेंशन नंबर- ---

    (8) श्री पवन कुमार बैरागी, अनुभाग अधिकारी, पीआईओ (समन्वय)

    (फोन नंबर) 011-20893267, 20892155

    (9) श्री एन.के. साहू, निजी सचिव, पीआईओ (शिकायतें)

    (फोन नंबर) 011-20893267, 20892155

    (10) श्री टी. रवि, अनुभाग अधिकारी, पीआईओ (आईटी एंड ई-गवर्नेंस)

    (फोन नंबर) 011-20893267, 20892155 एक्सटेंशन नंबर---

    (11) श्रीमती हर्ष चाँदी, निजी सचिव, पीआईओ (निरीक्षण)

    (फोन नंबर) 011-20893267, 20892155 एक्सटेंशन नंबर-215

    (12) श्री सिद्धार्थ, अनुभाग अधिकारी, पीआईओ (कानूनी)

    (फोन नंबर) 011-20893267, 20892155 एक्सटेंशन नंबर----

    (13) श्री प्रियांक जैन, अनुभाग अधिकारी, पीआईओ (रेगुलेशन)

    (फोन नंबर) 011-20893267, 20892155 एक्सटेंशन नंबर- --

    (14) सुश्री जोजियाना लाकड़ा, अनुभाग अधिकारी, पीआईओ (सतर्कता)

    (फोन नंबर) 011-20893267, 20892155 एक्सटेंशन नंबर- --

    (15) श्री प्रियांक जैन, अनुभाग अधिकारी, पीआईओ (एनआरसी)

    (फोन नंबर) 011-20893267, 20892155 एक्सटेंशन नंबर- --

    (16) श्री पवन कुमार बैरागी, अनुभाग अधिकारी, पीआईओ (ईआरसी)

    (फोन नंबर) 011-20893267, 20892155 एक्सटेंशन नंबर- --

    (17) सुश्री ममता कुकरेती, अनुभाग अधिकारी, पीआईओ (डब्ल्यूआरसी)

    (फोन नंबर) 011-20893267, 20892155 एक्सटेंशन नंबर- ---

    (18) श्री राजेश बोरकर, निजी सचिव, पीआईओ (एसआरसी)

    (फोन नंबर) 011-20893267, 20892155 एक्सटेंशन नंबर- ---

    17.

    ऐसी अन्य जानकारी जो निर्धारित की जा सकती है, और उसके बाद हर साल इन प्रकाशनों को अद्यतन करें।

    खरीद से संबंधित सूचना (क) नोटिस/निविदा पूछताछ, और उस पर यदि कोई है, (ख) माल/सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं के नाम शामिल करते हुए दी गई बोलियों का विवरण, (ग) कार्य अनुबंधों का निष्कर्ष निकाला गया -उपरोक्त के ऐसे किसी संयोजन में, और (घ) दर/दर और कुल राशि जिस पर ऐसी खरीद या कार्य अनुबंध निष्पादित किया जाना है।  

    सभी खरीद फरोख्त/खरीद/निविदाएं जीईएम पोर्टल के द्वारा की जाती हैं।
    सीएजी और पीएसी पैरा और संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखने के बाद की गई कार्यवाही रिपोर्ट (एटीआर)। लेखापरीक्षित लेखा को संसद के समक्ष रखने के लिए शिक्षा मंत्रालय को भेजा गया है। इसे सदन के सामने रखने के संबंध में शिक्षा मंत्रालय से अभी तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।