राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

   (भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय)

निरीक्षण प्रभाग

परिचय

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (रा.अ.शि.प.) अधिनियम, १९९३ की धारा १३, परिषद् को मान्यता प्राप्त शिक्षक शिक्षा संस्थानों (TEI) के निरीक्षण का कारण बनता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वे विनियम और मानदंड और मानकों के अनुसार कार्य कर रहे हैं या नहीं। रा.अ.शि.प. शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (एस) जो संबंधित TEI द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

उद्देश्य

निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य टीईआई की कमियों के बारे में सूचित करना और उन्हें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए कमियों को दूर करने का अवसर प्रदान करना है। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने रा.अ.शि.प. को ३-५ वर्ष के चक्र में एक बार प्रत्येक TEI का निरीक्षण करके सभी मान्यता प्राप्त TEI के कामकाज की निगरानी करने का निर्देश दिया है, रा.अ.शि.प. विकास और कार्य योजना को निर्देशों को लागू करने की योजना बना रहा है

क्रियाएँ

  1. निरीक्षण करने की प्रक्रिया
    • संस्थानों का चयन

      शैक्षिक सत्र की शुरुआत में अध्यापक शिक्षा संस्थानों की सूची तैयार की गई। संस्थानों की पहचान संस्थानों के चयन के लिए विकसित मानदंडों के अनुसार की जाती है। मानदंड में एनएएसी जैसे अन्य संगठनों द्वारा किए गए कीमती निरीक्षण और निरीक्षण के बाद समय अंतराल शामिल है। टीईआई में पेश किए गए पाठ्यक्रमों का विवरण देने वाली संस्थागत डेटाबेस, पूर्व में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों और निरीक्षणों के लिए स्वीकृत सेवन विकास की प्रक्रिया में है।

    • निरीक्षण के लिए टीमों का दौरा करना

      TEI का निरीक्षण करने के लिए दो विशेषज्ञों की एक टीम नियुक्त की जाती है। रा.अ.शि.प. इस उद्देश्य के लिए शिक्षक शिक्षा विशेषज्ञों, शिक्षा प्रशासक शासकों और शिक्षाविदों का एक पैनल रखता है, निरीक्षण कार्य में रुचि रखने वाले विशेषज्ञों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और जो विशेषज्ञ पूर्व निर्धारित कार्य पूरा करते हैं, उन्हें पैनल में शामिल किया जाता है।

    • चयनित टीम के सदस्यों का ओरिएंटेशन

      आचरण निरीक्षण के लिए चुने गए विशेषज्ञों को विभिन्न माध्यमों से उन्मुखीकरण दिया जाता है जैसे कि रा.अ.शि.प. के निरीक्षण समिति के शैक्षणिक सदस्यों के साथ रा.अ.शि.प. के अधिकारियों के साथ औपचारिक स्थिति में बातचीत का सामना करने के लिए।

    • निरीक्षण मैनुअल

      रा.अ.शि.प. ने टीम के सदस्यों का दौरा करने के संदर्भ और मार्गदर्शन के लिए निरीक्षण मैनुअल विकसित किया है। एनसीटीई अधिनियम की धारा 13 के तहत निरीक्षण के उद्देश्य और उद्देश्यों के अलावा, मैनुअल निरीक्षण के संचालन में शामिल विभिन्न प्रक्रियाओं, जैसे आवश्यक अभिलेखों की जांच, वेबसाइट का दुरुपयोग, भौतिक और अनुदेशात्मक संसाधनों का मूल्यांकन, बातचीत का विवरण देता है। छात्रों और शिक्षकों के साथ, आदि।

    • संस्थाओं को सूचना

      अधिनियम की धारा 13 के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, संस्थानों को स्व मूल्यांकन के प्रारूप के साथ-साथ पूर्व निरीक्षण की पूर्व सूचना दी जाती है। उन्हें आगे टीम के सदस्यों के मनोरंजन के लिए कुछ रिकॉर्ड तैयार रखने के लिए निर्देशित किया जाता है।

    • निरीक्षण और रिपोर्ट प्रस्तुत करना

      विजिटिंग टीम के सदस्य नियत दिन पर संस्था में पहुँचते हैं, रा.अ.शि.प. उन्हें निर्धारित निरीक्षण प्रोफार्मा की एक प्रति और निरीक्षण पुस्तिका की एक प्रति प्रदान करता है। उनके आकलन के आधार पर, आने वाली टीमें अपनी रिपोर्ट रा.अ.शि.प. को सौंपती हैं।

    • वीटी रिपोर्ट का विश्लेषण

      एक विशेषज्ञ समूह की सहायता से निरीक्षण प्रभाग द्वारा वीटी रिपोर्टों का विश्लेषण किया जाता है। समूह पूर्व-निर्धारित मापदंडों जैसे बुनियादी ढाँचे, अनुदेशात्मक सुविधाओं, कर्मचारियों, शैक्षणिक मामलों के प्रबंधन आदि के विरुद्ध प्रत्येक संस्था का मूल्यांकन सम्मान तैयार करता है। इसके अलावा, निष्कर्ष की गणना, समूह, परिषद् के विचार के लिए कुछ सिफारिशें भी करता है।

  2. टीईआई के निरीक्षण के परिणाम की सूचना

    विशेषज्ञों के समूह द्वारा तैयार की गई मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर, रा.अ.शि.प. संबंधित TEI को निरीक्षण के परिणाम की पुष्टि करता है और उन्हें निर्देश देता है कि वे अनुलाभ और विचार के लिए अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

  3. अनुपालन रिपोर्ट की जांच

    टीईआई द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट एक विशेषज्ञ समूह की मदद से निरीक्षण प्रभाग द्वारा संसाधित की जाती है और यदि आवश्यक हो, तो आगे सलाहकार संचार संस्थानों को भेजा जाता है। यदि मामले में, निर्धारित मानदंड का उल्लंघन या मान्यता की शर्तों का उल्लंघन देखा जाता है, तो मामला संबंधित क्षेत्रीय समिति को एनसीटीई अधिनियम की संबंधित धारा के तहत आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा जाता है।

  4. विशेष निरीक्षण

    वार्षिक योजना के तहत नियमित निरीक्षण के अलावा, उच्च न्यायालयों के आदेशों के अनुपालन में विशेष निरीक्षण या रा.अ.शि.प. की अपील समिति के निर्णय के अनुसार। उदाहरण के लिए, वर्ष २०१२ में, माननीय उच्च न्यायालय झारखंड के आदेशों के अनुपालन में, ९५ बी.एड. झारखंड राज्य में कॉलेजों का संचालन किया गया। इसी तरह, मध्य प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जून, २०१४ के महीने में, ३९२ बी.एड. का निरीक्षण किया गया। कॉलेजों का संचालन किया जा रहा है। लगभग २८० संस्थानों का निरीक्षण पूरा हो चुका है। यह निरीक्षण प्रोफेसर जी एल अरोड़ा, पूर्व प्रमुख, शिक्षक शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (NCERT), नई दिल्ली के समग्र मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के तहत किए जा रहे हैं।

संचालन टीम

श्री रवींद्र सिंह

अवर सचिव

श्री पवन कुमार बैरागी

अनुभाग अधिकारी