राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

   (भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय)

समन्वय प्रभाग

परिचय

समन्वय प्रभाग रा.अ.शि.प., इसके चार क्षेत्रीय समिति के आंतरिक प्रभागों यूजीसी, एआईसीटीई, न्यूपा, एनसीईआरटी, एआईयू, सीबीएसई, इग्नू आदि और शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार अपनी सहयोगी की चिंताओं के साथ समन्वय का काम सौंपा गया है राअशिप अधिनियम, नियम, विनियमन, मानदंड और मानकों में प्रदान किए गए जनादेश के अनुसार शिक्षक शिक्षा के प्रति राअशिप के लक्ष्य और कार्य को प्राप्त करना।

उद्देश्य

इस अनुभाग का मुख्य उद्देश्य राअशिप मुख्यालय, नई दिल्ली में सभी प्रभागों के साथ समन्वय करना है; इसकी क्षेत्रीय समिति; बहन की चिंता; संबद्ध निकाय (SCERT / विश्वविद्यालय [निजी / सरकारी]); राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश और शिक्षा मंत्रालय सरकार के अन्य मंत्रालयों के साथ मिलकर। भारत के लिए। रा.अ.शि.प. के लिए विभिन्न बैठकें सफलतापूर्वक आयोजित करना।

क्रियाएँ

यह प्रभाग परिषद् के लिए बैठकों का समन्वय कर रहा है; कार्यकारी समिति; और रा.अ.शि.प. की वित्त समिति;

क्षेत्रीय समिति का संविधान;

रा.अ.शि.प. के अध्यक्षों के साथ राअशिप क्षेत्रीय समिति के अध्यक्षों और क्षेत्रीय निदेशकों की बैठक;

भारत के राजपत्र में रा.अ.शि.प. के विभिन्न नोटिसों का प्रकाशन;

रा.अ.शि.प. की क्षेत्रीय समिति द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के खिलाफ शिकायतें;

संसद के सवालों के जवाब;

विधान सभा में उठाए गए प्रश्नों के उत्तर;

राष्ट्रपति / सदस्य सचिव, एनसीटीई के अंतर-विभागीय नोटों में भाग लें;

समन्वय अनुभाग से संबंधित सूचना के अधिकार के उत्तर;

एमओई/एसएम/ एमओएस मंत्रालय को आवश्यक जानकारी प्रदान करना;

विश्वविद्यालयों / एससीईआरटी जैसे संबद्ध निकायों के साथ संचार;

चल रहे शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों और नए लागू शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की शिकायतों की तलाश के लिए क्षेत्रीय समिति के साथ संचार;

डिग्री / डिप्लोमा आदि की वैधता के बारे में पत्र प्रदान करना

सीबीएसई, एनसीईआरटी, न्यूपा, एआईयू, इग्नू, यूजीसी, एआईसीटीई, आरसीआई आदि जैसे सहयोगी संस्थाओं से संबंधित संगठनों के साथ संचार। सरकार द्वारा गठित समितियों में राअशिप के उम्मीदवार का नामांकन। भारत / राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश / विश्वविद्यालय / UGC / और अन्य सरकारी अधिकारी;

सभी मिस फ़ंक्शंस जैसे कार्यक्रम, सेमिनार, कार्यशालाएं और मान्यता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों / निजी विश्वविद्यालयों आदि से निमंत्रण;

रा.अ.शि.प. / शिक्षा मंत्रालय आदि के साथ संयुक्त कार्य समूहों के साथ संचार और व्यवहार करना

संसदीय सलाहकार समिति का जवाब;

संसदीय स्थायी समिति का जवाब;

अन्य संदर्भ सरकार के अन्य मंत्रालयों से संबंधित हैं। भारत की;

रा.अ.शि.प. और की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना शिक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए मंत्रालय को सामग्री की आपूर्ति;

प्रक्रिया:

  • रा.अ.शि.प. (इसकी क्षेत्रीय समिति) द्वारा पुनः प्रशिक्षित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के खिलाफ शिकायतों से निपटना।
  • अधिकारियों ने डाक की प्राप्ति
  • अध्यक्ष
  • सदस्य सचिव
  • अवर सचिव
  • अनुभाग देखें
  • कार्रवाई के लिए समन्वय अनुभाग में प्राप्त
  • तथ्यों के आधार पर कार्रवाई के लिए शिकायतों में भाग लिया और संबोधित किया

संबंधित टीटीआई और / या अन्य को संबोधित पत्रों की प्रतियों से मांगी गई शिकायत पर टिप्पणी, टीटीआई के समर्थन में। संबंधित जिले के कलेक्टर के लिए अग्रेषित शिकायतें, जहां कथित टीटीआई तथ्यों के सत्यापन के लिए स्थित हैं और एनसीटीई के स्तर पर कार्रवाई के लिए शिकायतों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। उन सभी टिप्पणियों के लिए क्षेत्रीय समिति को संबोधित किया गया है या आवश्यकता के अनुसार कॉपी की गई हैं। जानकारी के लिए शिकायतकर्ताओं को प्रतियां भी दी गईं। एनसीटीई अधिनियम, १९९३ के निरीक्षण यू / एस १३ के लिए निरीक्षण सेल को अग्रेषित शिकायतें सीधे कुछ समय के लिए। कथित तौर पर शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की टिप्पणी के आधार पर की गई कार्यवाही कथित टीटीआई के खिलाफ कलेक्टरों / विश्वविद्यालयों की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करें। कथित टीटीआई के खिलाफ एनसीटीई मुख्यालय, नई दिल्ली के निर्देश के अनुसार आवश्यक होने पर क्षेत्रीय समिति द्वारा कार्रवाई। एनसीटीई अधिनियम, १९९३ के निरीक्षण अनुभाग यू / एस -१३ द्वारा कार्रवाई, संबंधित एजेंसियों से कोई जवाब नहीं मिलने के बाद, निर्धारित समय सीमा में चूक के बाद।
  • शिकायत उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करने के बाद समाप्त हो गया।
  • संचालन टीम

    श्री एन.के. शर्मा

    उप सचिव

    श्री पवन कुमार बैरागी

    अनुभाग अधिकारी

    श्री राजेश बोरकर

    निजी सचिव